निर्वाचन आयोग का विपक्ष पर पलटवार, काउंटिंग हॉल में मतगणना के दौरान Wifi नहीं CCTV से रखी जाएगी नजर

भोपालः मध्य प्रदेश सहित देश के सभी पांच राज्यों में मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है. ऐसे में विपक्षी पार्टी के बार-बार निर्वाचन आयोग और भाजपा सरकार पर ईवीएम से छेड़खानी और स्ट्रॉन्ग रूम में वाईफाई चलाने का आरोप लगाया है. जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने किसी भी तरह के आरोप-प्रत्यारोप से बचने के लिए काउंटिंग हॉल में वोटों की गिनती के दौरान काउंटिंग हॉल में वेबकास्टिंग के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम में वाईफाई का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित होगा. मतगणना के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए सभी काउंटिंग हॉल में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा चुके हैं.

बता दें स्ट्रॉन्ग रूम के आस-पास वाईफाई के इस्तेमाल को लेकर रविवार को विपक्षी नेता ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम क्षेत्र के आसपास वाईफाई के इस्तेमाल को लेकर ध्यान आकर्षित किया था. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि ‘इंदौर और अन्य कुछ जगहों पर स्ट्रॉन्ग रूम के आस-पास वाईफाई चल रहा है. इस तरह से वाईफाई का चलना मतगणना में निष्पक्षता पर संदेह खड़ा करता है. इस समय पर क्या इंटनेट का इस्तेमाल जरूरी है. क्या इससे ईवीएम चिप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है ? यह एक बेहद गंभीर मामला है.’

वहीं मतगणना में निष्पक्षता बरतने के लिए आयोग ने वाईफाई के इस्तेमाल के साथ ही काउंटिंग हॉल में किसी भी नेता, मंत्री, महापौर, नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष और अन्य किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी और न ही इन्हें मतदान केंद्रों के आसपास आने जाने की अनुमति होगी. मतगणना केंद्रों में किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है. ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति बिना अनुमति यहां प्रवेश न कर सके.

इसके लिए केंद्र में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाएगी और पहचान पत्र दिखाने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी. मतगणना केंद्र में किसी भी कर्मचारी को मोबाइल अंदर लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रेक्षक के अलावा यहां रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ही मोबाइल ले जा सकेंगे. इसके अलावा केंद्र के अंदर किसी भी तरह से इंटरनेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा.

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