ढाई करोड़ की धोखाधड़ी फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल संकट में

फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को 2 सप्ताह में लिखित पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को 2 सप्ताह में लिखित पक्ष रखने को कहा है.

बता दें कि फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल की कंपनी पर फिल्म बनाने के नाम पर पैसा लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है. उसी मामले में निचली अदालत में याचिका दायर की गई थी. उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. दरअसल साल 2017 में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह की अमीषा पटेल से मुलाकात हुई थी और फिल्मों में पैसे लगाने को ऑफर मिला था.

फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर उन्होंने ढाई करोड़ रुपये अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर कर दिए. अजय कुमार सिंह लवली वर्ल्ड इंटरटेनमेंट के प्रोपराइटर हैं. फिल्म नहीं बनाने और पैसे वापस नहीं होने के बाद अजय कुमार सिंह ने निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराई. इसमें कहा गया है कि अमीषा पटेल ने उनके साथ धोखाधड़ी की है.

फिल्म नहीं बनने पर उन्होंने पैसे की मांग की थी. अभिनेत्री की ओर से उन्हें चेक दिया गया था, जो बाउंस हो गया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह करने का निर्देश दिया है.

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