
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के गन्ना किसानों को बकाया राशि देने के मामले पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके यह मांग की गई है कि देशभर के गन्ना किसानों को उनका बकाया राशि देने को लेकर केंद्र सरकार एक नीति बनाए। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि गन्ना किसानों का बकाया नहीं मिला है। उन्होंने चीनी मिलों की संपत्तियां जब्त करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है। तब ग्रोवर ने कहा कि वह 2014 का था। तब कोर्ट ने कहा कि यूपी को करीब सात हजार करोड़ का भुगतान करना था। कोर्ट ने बाकी राज्यों पर बकाया की रकम की जानकारी दी। तब ग्रोवर ने मांग की कि राज्य सरकारों को चीनी मिलों की संपत्ति जब्त कर उसे बेचकर गन्ना किसानों को दिया जाए।
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