
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 24 जुलाई, 2022 को अपनी स्थापना के दो साल पूरे किए है। इन दो वर्षों में इस प्राधिकरण ने कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया है :
- सीसीपीए ने अब तक 129 नोटिस जारी किए हैं, इनमें गुमराह करने पर 71, व्यापार के लिए कपटपूर्ण तरीके अपनाने पर 49 और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने पर 9 के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं।
- पहला सुरक्षा नोटिस हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर के संबंध में जारी किया गया था और दूसरा सुरक्षा नोटिस इलेक्ट्रिक इमल्शन वॉटर हीटर, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एलपीजी के साथ घरेलू गैस स्टोव आदि घरेलू सामानों के संबंध में जारी किया गया था।
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का उल्लंघन करने संबंधी अवैध और नकली सामानों की बिक्री रोकने और बीआईएस मानकों के अनुरूप सामान खरीदने के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता और चेतना बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है।
अभियान को आगे बढ़ाते हुए, सीसीपीए ने 21 जनवरी 2020 को बीआईएस कानून, 2016 की धारा 16(1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के उल्लंघन में प्रेशर कुकर बेचने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया है।
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