सीएए के विरोध में प्रदर्शन: विपक्षी नेताओं को कानूनी नोटिस जारी

गुवाहाटी। गुवाहाटी पुलिस उपायुक्त ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ ”सर्वात्मक हड़ताल” के आह्वान के लिए राज्य के संयुक्त विपक्षी मंच के खिलाफ सीआर पीसी एक्ट 1973 की धारा 152 के तहत कानूनी नोटिस जारी किया है।
पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया है कि, ”संयुक्त विपक्ष मंच” द्वारा बीते कल 11 मार्च को जारी प्रेस नोट से अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपने और आपके संगठन ने असम में 12 मार्च, 2024 को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ”सर्वात्मक हड़ताल” का आह्वान किया है। इस ”सर्वात्मक हड़ताल” के परिणामस्वरूप, राज्य में शांति और सुरक्षा भंग होने की पूरी संभावना है, जिससे शांतिप्रिय नागरिकों का सामान्य जीवन बाधित होगा। ”सर्वात्मक हड़ताल” से सड़क अवरुद्ध होने, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जबरन बंद कराने, रेलवे, एनएचएआई सहित सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है, जिससे आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित होगी।
गौहाटी उच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों के निर्णयों के अनुसार विरोध प्रदर्शन को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए, नोटिस में राज्य में शांति बनाए रखने के लिए विरोध वापस नहीं लेने के लिए व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का विवरण दिया गया है। आगे, इस तरह के “सर्वात्मक हड़ताल” के आह्वान से राजमार्ग और रेलवे ट्रैक नाकाबंदी हो जाएगी, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय के साथ-साथ गौहाटी उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा अवैध और असंवैधानिक घोषित किया गया है।
उन्होंने हड़ताल का आह्वान करने वालों से कहा है कि आपका ध्यान गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी) 7570/2013 दिनांक 19/03/2019 में पारित विशिष्ट आदेश की ओर आकर्षित किया जाता है। अत: उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अधोहस्ताक्षरी आपको और आपके संगठन को आदेश देता है कि वे उक्त “सर्वात्मक हड़ताल” को वापस लें और राज्य में शांति बनाए रखने में सहयोग करें, अन्यथा आपकी व्यक्तिगत क्षमता में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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