बालिका गृह यौनशोषण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल भेजने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर को बिहार के भागलपुर जेल से पंजाब के पटियाला स्थित हाई सिक्यूरिटी जेल में भेजने का आदेश दिया है। ब्रजेश ठाकुर अभी भागलपुर केंद्रीय कारा में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि ब्रजेश ठाकुर प्रभावशाली व्यक्ति है और बिहार के जेल में रहते हुए केस की जांच को प्रभावित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को यौन उत्पीड़न कांड की जांच कर रही सीबीआइ की प्रगति रिपोर्ट देखकर कहा था कि पूरा ब्योरा डरावना और हैरान करने वाला है। इसके साथ ही कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना आपको बिहार से बाहर के जेल में भेजा जाए। 

गुरुवार को  सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सीबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजेश ठाकुर के पास जेल में मोबाइल फोन बरामद हुआ था। वह प्रभावशाली व्यक्ति है, मामले की जांच प्रभावित कर सकता है तो एेसे में उसे बिहार की जेल में रखना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के पटियाला जेल में भेजने का आदेश दिया है। 

बता दें कि मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में 40 लड़कियों के साथ यौनशोषण मामले का खुलासा टिस की रिपोर्ट में हुआ था। इस खुलासे के बाद मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और अब केस की सुनवाई जारी है। 

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