काठमांडू : राजदूतों को वापस बुलाने के निर्णय को यथास्थिति रखने संबंधी सर्वोच्च अदालत के आदेश का पालन न करने पर अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अदालत अवमानना (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) से जुड़ी याचिका दर्ज की गई है। अधिवक्ता प्रेम सिलवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व प्रधान न्यायाधीश रही कार्की के खिलाफ दायर यह पहली रिट है। युवाओं के आंदोलन के बाद बनी वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में नियुक्त 11 देशों के राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के खिलाफ दायर रिट पर सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सारंगा सुवेदी और श्रीकांत पौडेल की संयुक्त पीठ ने सरकार के निर्णय को लागू किए बिना वर्तमान स्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश जारी किया था।
हालांकि, आदेश के अगले ही दिन प्रधानमंत्री कार्की के ही मातहत रहे विदेश मंत्रालय ने राजदूतों को मंत्रालय में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए। इस निर्देश के आधार पर राजदूत मंत्रालय में हाजिर होने लगे
हैं।
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