संसद के शीतकालीन सत्र में होगा पेश प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025

नई दिल्‍ली : शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार 3 बड़े पुराने कानूनों को खत्म कर नया और आसान कानून लाने जा रही है। इसका नाम प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 है, जिसे सरकार 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रही है।

 

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक सरकार ने 01 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक-2025 को सूचीबद्ध किया है। यह एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता देश के वित्तीय बाजारों में कारोबार करने को आसान बनाएगा। इस नए विधेयक का मकसद सेबी कानून 1992, डिपॉजिटरीज कानून 1996 और प्रतिभूति लेन-देन (नियमन) कानून 1956 के प्रावधानों इन तीनों को मिलाकर एक कानून बना दिया जाएगा।

 

एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता का प्रस्ताव सबसे पहले वित्‍त वर्ष 2021-22 के आम बजट में किया गया था, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेबी कानून 1992, डिपॉजिटरीज कानून 1996, प्रतिभूति करार (नियमन) कानून 1956 और सरकारी प्रतिभूति कानून 2007 को एक तर्कसंगत एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता में लाने की घोषणा की थी।

 

आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना कि एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता से अनुपालन की लागत कम होगी और पूंजी बाजार नियामक सेबी, डिपॉजिटरी तथा सरकार द्वारा बनाए नियमों के बीच टकराव कम होगा। आम निवेशकों के लिए इससे बहुत फायदा होने वाला है। कंपनियों को कानून मानने में जो आज करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे।

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