नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटेन में रह रहे इस्लामिक उपदेशक मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गयी है।
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि ईडी ने ब्रिटेन में रह रहे उत्तर प्रदेश के इस्लामी उपदेशक शम्सुल हुदा खान के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक खान पर पाकिस्तानी संगठन सहित कट्टरपंथी संगठनों से संबंध होने के आरोप हैं।
ईडी के मुताबिक शम्सुल हुदा खान को 1984 में उत्तर प्रदेश के एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक नियुक्त किया गया था। खान पर आरोप है कि उसने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली लेकिन इसके बावजूद 2013 से 2017 के बीच विदेश में रहते हुए वेतन लेता रहा, जबकि उस अवधि में वह न तो भारतीय नागरिक था और न ही शिक्षण कार्य कर रहा था।
ईडी की जांच में यह सामने आया है कि खान ने पिछले 20 वर्षों में कई देशों की यात्राएं कीं और सात से आठ भारतीय बैंक खातों के जरिए कथित तौर पर धन भी प्राप्त किया। इस दौरान खान ने करीब 30 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 12 अचल संपत्तियां भी कथित तौर पर अर्जित की हैं। साथ ही उस पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और धार्मिक शिक्षा की आड़ में अवैध वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
ईडी शम्सुल हुदा खान के ब्रिटेन स्थित कट्टरपंथी संगठनों से उसके संबंधों की भी जांच कर रही है। इसके अलावा खान के पाकिस्तान दौरे की भी जानकारी सामने आई है, जिसमें आरोप है कि वह पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन ‘दावत-ए-इस्लामी’ का सदस्य है। उसके वित्तपोषण नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और संपत्तियों की विस्तृत छानबीन भी की जा रही है।
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