वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के मामले में हितों के टकराव का आरोप झेल रहीं आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर फंसती नजर आ रही हैं. मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने अपनी प्रथम दृष्टया जांच में पाया है कि इस मामले में चंदा कोचर ने नियमों का उल्लंघन किया है. ऐसे में सेबी चंदा कोचर पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा सकता है. वहीं, आईसीआईसीआई बैंक पर 25 करोड़ रुपये की गाज गिर सकती है.
सेबी ने अपनी प्रथम दृष्टया जांच में पाया है कि चंदा कोचर ने अपने पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच हुई डील की जानकारी न देकर नियमों का उल्लंघन किया है. ऐसे में सेबी उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का समर्थन कर सकता है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेबी जल्द आईसीआईसीआई बैंक और चंदा कोचर के खिलाफ कार्यवाही को लेकर कोई फैसला ले सकता है. इसके लिए सेबी कारण बताओ नोटिस के जवाब का इंतजार कर रहा है. माना जा रहा है कि जैसे ही बैंक की तरफ से जवाब आ जाएगा, कार्यवाही शुरू की जा सकती है.
आईसीआईसीआई बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि बैंक और उनके एमडी को कारण बताओ नोटिस मिला है. इसमें उनसे पूछा गया है कि आखिर इस मामले में बैंक के खिलाफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेग्युलेशन) रूल्स के तहत कार्यवाही क्यों न की जाए? प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही इस नोटिस का जवाब दिया जाएगा.
बता दें कि चंदा कोचर पर वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के मामले में अनियमितता बरतने का आरोप है. इस मामले में पहले भी सेबी उन्हें नोटिस भेज चुका है. आरोप है कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के दौरान गड़बड़ी की और अनैतिक तरीके से निजी लाभ लिया.
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