MP: विदिशा में 14 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 14 महीने की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी बच्ची का रिश्तेदार है और उसकी पहचान  गजराज भील के रूप में हुई है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 14 महीने की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी बच्ची का रिश्तेदार है और उसकी पहचान  गजराज भील के रूप में हुई है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.  जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कपूर ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब आरोपी ताजपुरा गांव के लातेरी तहसील में स्थित पीड़िता के घर गया और उसके साथ खेलने के बहाने उसे अपने घर ले आया. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद आरोपी का 13 वर्षीय बेटा बच्ची के घर यह कहते हुए आया कि बच्ची उसके घर में कंटीले तार पर गिर गई थी और उसे चोटें आई हैं.  बच्ची के निजी अंग पर जख्म देखकर उसकी मां उसे अस्पताल ले गई , जहां डॉक्टरों ने बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की बात कही.  उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.  बता दें कि मध्य प्रदेश में इसके पहले मंदसौर में एक नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था. बच्ची इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है.  मामले में चार्जशीट दाखिल  हाल ही में पुलिस ने मंदसौर मामले में  जांच पूरी कर कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दिया. पुलिस ने बताया कि चार्जशीट में दोनों आरोपियों के खिलाफ 100 साक्ष्य और 92 गवाहों के बयान दर्ज किए गए.   इस मामले की जांच के लिए गठित SIT का नेतृत्व करने वाले सिटी सुपरिंटेंडेंट राकेश मोहन शुक्ला के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 363, 376(2) और 307 के तहत और POCSO ऐक्ट की धाराओं 5 और 6 के तहत चार्जशीट दाखिल किया गया है. उन्होंने बताया कि मंदसौर गैंगरेप मामले में 350 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है.

जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कपूर ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब आरोपी ताजपुरा गांव के लातेरी तहसील में स्थित पीड़िता के घर गया और उसके साथ खेलने के बहाने उसे अपने घर ले आया. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद आरोपी का 13 वर्षीय बेटा बच्ची के घर यह कहते हुए आया कि बच्ची उसके घर में कंटीले तार पर गिर गई थी और उसे चोटें आई हैं.

बच्ची के निजी अंग पर जख्म देखकर उसकी मां उसे अस्पताल ले गई , जहां डॉक्टरों ने बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की बात कही.  उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि मध्य प्रदेश में इसके पहले मंदसौर में एक नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था. बच्ची इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है.

मामले में चार्जशीट दाखिल

हाल ही में पुलिस ने मंदसौर मामले में  जांच पूरी कर कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दिया. पुलिस ने बताया कि चार्जशीट में दोनों आरोपियों के खिलाफ 100 साक्ष्य और 92 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. 

इस मामले की जांच के लिए गठित SIT का नेतृत्व करने वाले सिटी सुपरिंटेंडेंट राकेश मोहन शुक्ला के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 363, 376(2) और 307 के तहत और POCSO ऐक्ट की धाराओं 5 और 6 के तहत चार्जशीट दाखिल किया गया है. उन्होंने बताया कि मंदसौर गैंगरेप मामले में 350 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है.

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