कदाचार के दोषी एसडीएम भूपेंद्र की तहसीलदार के रूप में पदावनति

मेरठ के सरधना तहसील का मामला, अभी कई और अधिकारियों पर गिरेगी गाज

लखनऊ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुपालन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ जनपद के सरधना तहसील में तैनात रहे उपजिलाधिकारी कुमार भूपेंद्र सिंह को उपजिलाधिकारी के पद से तहसीलदार के पद पर पदावनत करने का आदेश दिया है। कुमार भूपेंद्र वर्तमान में मुजफ्फरनगर जिले में पदस्थ हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को यहां बताया कि मेरठ के ग्राम शिवाया, जमाउल्लापुर, परगना दौराला, तहसील सरधना के राजस्व अभिलेखों में पशुचर के रूप में दर्ज 1.5830 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2013 में निजी बिल्डर को आवंटित कर दिया गया था। शिकायत के बाद इसकी जांच हुई।

वहीं वर्ष 2016 में जबकि एसडीएम के रूप में भूपेंद्र तैनात थे, तब उन्होंने सरकार के हितों की उपेक्षा करते हुए, निजी हितों की पूर्ति के लिए सम्बंधित पक्षों से मिलीभगत कर रेवन्यू कोर्ट मैनुअल के खिलाफ अगस्त 2016 में अमलदरामद का आदेश पारित कर दिया था। शासन ने इसे कदाचार मानते हुए इन्हें पदावनत करने का आदेश दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि मामले में दोषी एक अन्य तत्कालीन एसडीएम, एक अपर आयुक्त, एक तहसीलदार (अब सेवानिवृत्त) एक राजस्व निरीक्षक व एक लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

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