मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को करेंगे सैन्यधाम का शिलान्यास

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार 23 जनवरी को पुरकुल गांव में राज्य स्तरीय सैन्य धाम का शिलान्यास करेंगे। देश की आजादी के पश्चात देश की रक्षा में अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों का विवरण यहां अंकित होगा। सैन्यधाम में राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा के साथ ही इससे संबंधित जानकारी भी आम जनता को उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने राज्य स्तरीय सैन्यधाम की स्थापना के संबंध में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के पांचवे धाम के रूप में सैन्य धाम का नाम लिया था। अब देहरादून में सैन्य धाम बनने जा रहा हैं। इसके लिए पर्याप्त भूमि व धनराशि की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर अपर मुख्य सचिव और जिला स्तर अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी तैनात किया है। सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों व अर्ध सैनिकों के एक परिजन को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी में समायोजित करने की व्यवस्था की है। अब तक 14 आश्रितों को सेवायोजित किया जा चुका है, जबकि छह की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। सचिवालय में प्रवेश के लिए सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अलग से प्रवेश पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने आईकार्ड से ही सचिवालय में प्रवेश कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के हित में कई निर्णय भी लिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों के अनुदान में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य हैं। वीरता पदक प्राप्तकर्ता सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वार्षिकी राशि 30 वर्ष के स्थान पर अब आजीवन दिए जाने की व्यवस्था की गई हैं। विभिन्न युद्धों व सीमांत झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त 10 लाख रुपये अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई हैं। युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और युद्ध अपंगता के कारण सेवामुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता अनुदान दो लाख रुपये की धनराशि दी जा रही है। सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की स्थावर संपत्ति के अंतरण पर 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य भी की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को जिन्हें किसी भी स्रोत से पेंशन नहीं मिल रही है। पांच दिसम्बर, 2017 से पेंशन की राशि को चार हजा रुपये से बढ़ाकर  आठ हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। राज्य के विभिन्न नगर निगमों/नगर पालिकाओं की सीमाओं में, जो सेवारत एवं पूर्व सैनिक स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं, को गृहकर से मुक्त रखा गया हैं। मुख्यमंत्री कारगिल शहीद परिवार सहायता कोष स इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं पीएचडी शिक्षा के लिए क्रमशः 12 हजार रुपये,  15 हजार रुपये तथा 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देने के साथ ही पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ‘ग’ की रिक्तियों में 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया हैं।

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