नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस केस मामले के आरोपी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने के लिए दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कार्ति के वकील कल यानि 2 नवंबर को सुनवाई करने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्ति चिदंबरम का विदेश जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पर कल सुनवाई की जाए। पिछले 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 20 से 30 सितंबर तक विदेश जाने की अनुमति दी थी। उस समय कार्ति ने अपनी बेटी के दाखिले के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने ही कार्ति और उसके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है।
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