दिल्ली में GST काउंसिल की बैठक आज से, जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा

GST Council Meeting : स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST में जो व्यापक सुधार लाने का ऐलान किया था, उसकी प्रक्रिया आज से शुरु हो रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को GST काउंसिल की दो दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें GST दरों में कटौती पर विचार किया जाएगा. बैठक में कई चीजों पर नए टैक्स रेट पर विचार किए जाने की संभावना है, जिनमें कैंसर-रोधी लगभग 36 दवाएं, सिगरेट, जूत व परिधान में शामिल हैं. GST काउंसिल की इस बैठक में अलग-अलग स्लैब को खत्म कर केवल दो स्लैब ( 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत)को बनाए रखने रखने पर चर्चा होगी. इसके साथ ही अहितकर और विलासिता वाले सामान को 40 प्रतिशत GST स्लैब में लाने पर भी विचार किया जाएगा.

इन वस्तुओं का बदल सकता टैक्स दायरा

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर राज्य सरकारें सहमति दिखाती हैं तो 250 से ज्यादा चीजों पर वर्तमान 13 प्रतिशत टैक्स में बदलाव किया जा सकता है. इनमें से गरीब 223 को 5 प्रतिशत और शेष को 18 प्रतिशत के स्लैब में समाहित किया जा सकता है. 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत GST के दायरे में आने वाली चीजों में संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण शामिल हैं. इस तरह से लगभग 30 वस्तुओं को 28 प्रतिशत से निकालकर 18 प्रतिशत के दायरे में लाया जा सकता है. जबकि 10 वस्तुएं 40 प्रतिशत टैक्स स्लैब में शामिल की जा सकती हैं. ऐसे में जो चीजें 28 प्रतिशत के दायरे से निकलकर 18 प्रतिशत के दायरे में आ सकती हैं, उनमें वाहनों के स्पेयर पार्ट्स, टेलीविजन, बाइक, लेड-एसिड बैटरी आदि शामिल हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि अब 2500 रुपए से ज्यादा कीमत वाले परिधान के साथ जूते भी 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आ सकते हैं, जबकि इससे कम मूल्य वालें जूतों को 5 प्रतिशत टैक्स के दायरे में रखा जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में एक हजार रुपए से ज्यादा कीमत वाले सभी जूतों को 18 प्रतिशत GST कर के दायरे में रखा गया है.

सिगरेट और होटल पर टैक्स को लेकर भी चर्चा
वहीं, होटल के ऐसे कमरे जो 75,00 रुपए से काम किराए वाले हैं, उनको GST 12 प्रतिशत के निकालकर 5 प्रतिशत टैक्स दायरे में रखा जा सकता है. इसके अलावा GST काउंसिल में सिगरेट कराधान पर भी चर्चा हो सकती है. मौजूदा समय में सिगरेट 28 प्रतिशत GST के दायरे में आती है. सरकार में 36 कैंसर रोधी दवाओं में छूट देने की योजना भी बना रही है. GST में होने वाले इस सुधारों का आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ना तय है, जिससे उनको राहत की उम्मीद की जा रही है.

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