नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय देने से इनकार करने वाले बांबे हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 जनवरी को बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने आगे की जांच के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बांबे हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को ट्रायल कोर्ट के आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय देने के फैसले को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गैरकानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों को डिफाल्ट जमानत नहीं मिल सकती है।
Shaurya Times | शौर्य टाइम्स Latest Hindi News Portal