नई दिल्ली : कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का सोमवार को आयकर विभाग ने दिल्ली स्थित आवास कर चोरी के मामले में जब्त कर लिया। गिलानी की यह संपत्ति दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित खिड़की एक्सटेंशन में है। उन पर 1996-97 से 2001-02 के बीच की गई आयकर समीक्षा में कर भुगतान नहीं करने के चलते यह कार्रवाई की गई है। गिलानी पर 3,62,62,160 रुपये का बकाया है। आयकर विभाग की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा-222 के तहत कर भुगतान नहीं कर पाने स्थिति में अब इस संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकते। जानबूझकर कर का भुगतान नहीं करने वालों पर आयकर विभाग इस तरह की कार्रवाई करता है। आयकर विभाग के पास यह अधिकार भी है कि वह इस संपत्ति को कुर्क कर आगे कर बकाया वसूली के लिए नीलामी कर दे। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख का जुर्माना लगाया था। मामला 17 साल पुराना है, जिसमें उनके पास विदेशी मुद्रा पाई गई थी।अलगाववादी नेता गिलानी पर बड़ी कार्रवाई, दिल्ली का आवास जब्त
नई दिल्ली : कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का सोमवार को आयकर विभाग ने दिल्ली स्थित आवास कर चोरी के मामले में जब्त कर लिया। गिलानी की यह संपत्ति दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित खिड़की एक्सटेंशन में है। उन पर 1996-97 से 2001-02 के बीच की गई आयकर समीक्षा में कर भुगतान नहीं करने के चलते यह कार्रवाई की गई है। गिलानी पर 3,62,62,160 रुपये का बकाया है। आयकर विभाग की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा-222 के तहत कर भुगतान नहीं कर पाने स्थिति में अब इस संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकते। जानबूझकर कर का भुगतान नहीं करने वालों पर आयकर विभाग इस तरह की कार्रवाई करता है। आयकर विभाग के पास यह अधिकार भी है कि वह इस संपत्ति को कुर्क कर आगे कर बकाया वसूली के लिए नीलामी कर दे। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख का जुर्माना लगाया था। मामला 17 साल पुराना है, जिसमें उनके पास विदेशी मुद्रा पाई गई थी।
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