प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में चयन परिणाम रोकने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से एक माह में जवाब मांगा है। बोर्ड द्वारा 138 अभ्यर्थियो का बायोमेट्रिक व फोटोग्राफ मैच न होने के कारण परिणाम रोक दिया है। सरकारी वकील ने बताया कि प्रकरण विशेषज्ञ को भेजा गया है, जिसमें एक माह का समय लग सकता है। कोर्ट ने लिये गये निर्णय को हलफनामे के जरिये कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने अजय कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची को 232 अंक मिले है। कट ऑफ मार्क 229 अंक का है। याची सफल होने के बावजूद चयनित नहीं किया जा रहा है।
Shaurya Times | शौर्य टाइम्स Latest Hindi News Portal