नई दिल्ली : मुंबई की कोस्टल रोड परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस एस ए बोब्डे ने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अगर बेंच की उपलब्धता रही तो कल यानि 12 दिसम्बर को सुनवाई होगी। नहीं तो 17 दिसम्बरर को सुनवाई होगी। बांबे हाईकोर्ट ने परियोजना से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का दलील देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट में इस प्रोजेक्ट को कई कार्यकर्ताओं, निवासियों और शहर के मछुआरों ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने परियोजना के लिए दी गई कोस्टल रेगुलेशन एरिया की मंजूरी को रद्द करते हुए कहा कि परियोजना के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस जरूरी है। हाईकोर्ट की रोक की वजह से इस परियोजना पर पिछले 4 महीने से काम नहीं हो पा रहा है।
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