नई दिल्ली : इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी ने याचिका दायर की है। आठ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अशोक भूषण ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था। याचिका में 26 फरवरी, 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें इलाहाबाद का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि शहर का नाम बदलने से जनहित प्रभावित नहीं होता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
याचिका मे कहा गया है कि इलाहाबाद नाम इस शहर के साथ 400 से अधिक वर्षों से जुड़ा हुआ है। यह नाम केवल एक स्थान का नाम नहीं है बल्कि ये शहर की पहचान है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह नाम परिवर्तन इस जीवित सांस्कृतिक अनुभव पर हमला है। याचिका में कहा गया है कि कार्यपालिका ने संबंधित निर्धारित नियमित प्रक्रिया का पालन किए बिना नाम परिवर्तन किया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था।
Shaurya Times | शौर्य टाइम्स Latest Hindi News Portal