मुंबई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष और विधायक मंगल प्रसाद लोढ़ा पर संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। पुणे में एक व्यक्ति से धोखाधड़ी करने के मामले में लोढ़ा, उनका बेटा अभिषेक लोढ़ा और एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक सुरेंद्रन नायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, इस मामले में लोढ़ा समूह ने सभी आरोपों को खारिज किया है।
पुणे में चतुशरूंगी पुलिस थाने में यह मामला अदालत के आदेश के बाद दर्ज किया गया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता ने सुुरेंद्र नायर के स्वामित्व वाली कंपनी के जरिये मुंबई में एक संपत्ति खरीदी। यह संपत्ति लोढ़ा समूह द्वारा 2013 में तैयार किए जा रहे एक प्रोजेक्ट में थी।
शिकायतकर्ता को संपत्ति पर कब्जा देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसे वक्त पर नहीं सौंपा गया। सालों बाद भी कब्जा नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने अपना पैसा वापस मांगा। पैसा वापस न मिलने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
रियल एस्टेट कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता डिफॉल्टर है, जिसने पिछले कई सालों से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। साथ ही रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के अनुसार लागू ब्याज का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि हमने करीब एक साल पहले इसको लेकर रेरा में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस थाने जाकर मामला दर्ज कराया। जांच करने के बाद पुलिस इस मामले को बंद कर दिया था। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है।
Shaurya Times | शौर्य टाइम्स Latest Hindi News Portal
