चंडीगढ़। पंजाब के संगरूर की एक स्थानीय अदालत ने बजरंग दल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को तलब किया है।
खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित पीएफआई से की थी।
हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक याचिकाकर्ता हितेश भारद्वाज ने हाल ही में संपन्न कर्नाटक चुनावों के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए खड़गे के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की और कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद इसे प्रतिबंधित करने का भी वादा किया।
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