Srinagar Grenade Attack: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2024 में श्रीनगर के व्यस्त संडे मार्केट में हुए घातक ग्रेनेड हमले के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. यह हमला 3 नवंबर 2024 को टीआरसी के पास स्थित बाजार में हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और कई नागरिक घायल हो गए थे.
एनआईए द्वारा जम्मू की विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस/आईएसजेके से जुड़े शेख उसामा यासीन, उमर फैयाज शेख और अफनान मंसूर नाइक के नाम शामिल हैं. तीनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया गया है. वर्तमान में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.
नवंबर 2024 को की गई थी गिरफ्तारी
हमले के चार दिन बाद 7 नवंबर 2024 को उसामा और उमर को गिरफ्तार किया गया, जबकि अफनान को 8 नवंबर को आतंकवादी साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप में पकड़ा गया. एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि तीनों आरोपियों ने जानबूझकर क्षेत्र में आतंक और दहशत फैलाने के इरादे से हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया.
भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की थी साजिश
एजेंसी के अनुसार, यह हमला भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सुरक्षा बलों के साथ-साथ आम नागरिकों को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा था. एनआईए ने यह भी बताया कि इस साजिश में अन्य आतंकवादी समूहों की संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है. यह कार्रवाई एनआईए द्वारा 31 जनवरी 2025 को पंजीकृत मामले (आरसी-01/2025/एनआईए/जेएमयू) के तहत हो रही है, जो हमले में शामिल व्यापक नेटवर्क की पहचान करने के प्रयास का हिस्सा है.