नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 हजार करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले के मामले में स्टर्लिंग बायोटेक के 4 निदेशकों के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने याचिका दायर कर चारों के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर जमानती वारंट जारी जारी करने की मांग की थी। ओपन एंडेड गैरजमानती वारंट का मतलब होता है कि तामील करने को कोई तिथि तय नहीं होती। इसके पहले कोर्ट उन चारों अभियुक्तों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुका था लेकिन वे तामील नहीं हो सके थे क्योंकि चारों अभियुक्त उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद ईडी ने चारों के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अर्जी दायर की थी। ओपन-एंडेड गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद ईडी के लिए उनके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने में आसानी होगी।
पटियाला हाउस कोर्ट ने जिन चार अभियुक्तों के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर जमानती वारंट जारी करने किया है उनमें नितिन संदेसारा, चेतन संदेसारा, दीप्ति संदेसारा और हितेश पटेल शामिल हैं। पिछले 26 अक्टूबर को कोर्ट ने इन आरोपियों को इकोनोमिक ऑफेंडर्स घोषित करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था। पिछले 23 अक्टूबर को ईडी ने इस मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। ईडी ने जुलाई महीने में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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