CBI विवाद : नागेश्वर की नियुक्ति मामले पर सुनवाई से हटे सीजेआई

अब जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली बेंच 24 को करेगी सुनवाई

नई दिल्ली : चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वे 24 जनवरी को सीबीआई डायरेक्टर के चयन के लिए सेलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले हैं| इसलिए वे इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। अब इस मामले पर 24 जनवरी को जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। याचिका एनजीओ कॉमन कॉज और अंजलि भारद्वाज ने दायर की है।
एनजीओ कॉमन कॉज ने वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल याचिका में बिना चयन समिति की मंजूरी के नियुक्ति को गलत बताया गया है। उन्होंने नागेश्वर राव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होने की दलील भी दी है। याचिका में सीबीआई डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को वेबसाइट पर डाला जाए। वेबसाइट पर दी गई सूचना में सेलेक्शन कमेटी की मिनट्स को भी अपलोड किया जाए। ताकि आम लोगों को अगर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई सूचना हो तो वे दे सकें। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के हटाने के बाद केंद्र सरकार ने नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया। केंद्र सरकार के इसी फैसले को चुनौती दी गई है।

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