नई दिल्ली : अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में दावा किया था कि नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति चयन समिति की मंजूरी से नहीं हुई है और इस बारे में अटार्नी जनरल ने कोर्ट को गुमराह किया है। पिछले 01 फरवरी को सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नागेश्वर राव ने सीबीआई का अंतरिम निदेशक रहते हुए सीबीआई में 40 तबादले किए। तब केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सेलेक्शन कमेटी से नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई निदेशक बनाने को लेकर अनुमति ले ली थी। इसलिए उनकी अथॉरिटी को लेकर कोई सवाल पैदा नहीं होता है
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