नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुर्जर व चार अन्य जातियों को पांच फ़ीसद आरक्षण देने के राजस्थान सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा मामला हाईकोर्ट मे लंबित है और वे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश मे दख़ल नहीं दे सकते हैं। अरविंद शर्मा ने याचिका दायर की थी। याचिका में राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था लेकिन याचिकाकर्ता ने विधेयक पर रोक लगाने की मांग की थी।
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