आचार संहित के दौरान बायोपिक के प्रसारण पर रोक

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने बुधवार को जारी एक निर्देश में आचार संहिता लगे होने के दौरान किसी भी बायोपिक के प्रसारण पर रोक लगा दी है। आयोग का कहना है कि इससे प्रतिस्पर्धा के लिए समान स्थिति सुनिश्चित (लेवल प्लेयिंग फिल्ड) नहीं हो सकेगी। आयोग ने अपने आदेश में फिल्म ‘एनटीआर लक्ष्मी’, ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ और ‘उद्यमा सिंहम’ का उदाहरण दिया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। निर्देश में साफ कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिनेमा के माध्यम से किसी व्यक्ति या पार्टी को अदृश्य तौर पर सहयोग करने वाली किसी भी तरह की बायोपिक को आदर्श आचार संहिता लगे होने के दौरान प्रसारित नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा है कि किसी भी सिनेमा के विषय पर शिकायत मिलने के बाद आयोग द्वारा निर्धारित समिति उसकी जांच करेगी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायाधीश करेंगे।

आयोग ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि कुछ राजनीतिक सामग्री इलेक्ट्रॉनिक और सिनेमा के माध्यम से प्रसारित की जा रही है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती ह को इस संबंध में कई शिकायतें भी मिली हैं जिनमें ‘एनटीआर लक्ष्मी’, ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ और ‘उद्यमा सिंहम’ का नाम भी है। इनके बारे में शिकायत है कि यह सृजनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर एक राजनीतिक दल और व्यक्ति की छवि बनाने और धूमिल करने का काम कर रही है। इसके अलावा यह सीधे तौर पर इश्तिहार की श्रेणी में भी नहीं आती है, जिससे विज्ञापन संबंधी समिति इसकी जांच कर सके और इस पर लगे धन को पार्टी और व्यक्ति के खाते में जोड़ा जा सके।

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