पाकिस्तान के मीडिया संस्थान डॉन के मुताबिक लाहौर की एक आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद समेत तीन अन्य लोगों को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत को अनुमति दे दी है। अदालत ने यह फैसला मदरसे की भूमि को अवैध कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के एक मामले में लिया है।

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