सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह हर जिले में POCSO न्यायालयों की स्थापना करें। इनकी स्थापना ऐसे जिलों में की जानी चाहिए जहां POCSO अधिनियम के तहत 100 या उससे अधिक मामले लंबित हैं। कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालतों को 60 दिनों के अंदर-अंदर बच्चों पर यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई शुरु करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि वह चार हफ्तों में इसकी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें।

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