नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार आमने-सामने आ गए हैं। इस कानून को मध्यप्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल द्वारा लागू न किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्टीकरण जारी किया।

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बताया कि अब यह राज्यों पर निर्भर नहीं है कि वह इसे लागू करें या नहीं। यह बिल अब कानून बन चुका है। इसलिए सभी राज्यों को इसे हर हालत में लागू करना ही होगा।
केंद्र सरकार ने कहा कि एक्ट के 93 संशोधनों में से 63 को लागू कर दिया गया है और इसे हर राज्यों को मानने होंगे। यदि राज्य इस एक्ट लागू नहीं करते हैं तो सीएजी संबंधित राज्य को लॉस स्टेट की श्रेणी में डाल सकता है।
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