प्राण घातक हमले के मामले में दो लोगों को दस-दस वर्ष का कारावास

चित्रकूट : प्राणघातक हमले के मामले में अपर जिला जज ने सोमवार को दो अभियुक्तों को दस-दस साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याममसुंदर मिश्र ने बताया कि 13 जुलाई 2013 को कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चकरेही रोड शंकर बाजार के निवासी अजय पटेल ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि उसका भाई मनीष पटेल गल्ला मंडी कैंटीन में सामान खरीदने गया था। इस दौरान वहां पहले से मौजूद मोहल्ले के ही निवासी विष्णु रैकवार, सोनू से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया। आरोप है कि दोनों लोगों ने उसके भाई मनीष पटेल को जान से मारने की नियत से सीने में चाकू मार दिया, जिससे गहरा घाव हो गया।

घटना की जानकारी मिलने पर वह घायल भाई को लेकर थाने पहुंचा और विष्णु रैकवार व सोनू के विरुद्ध प्राणघातक हमला करने पर अभियोग पंजीकृत कराया। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यू के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर विष्णु रैकवार और सोनू रैकवार को 10-10 साल का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के निर्णय के बाद दोनों अभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।

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