तिरुवनंतपुरम : केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राज्य विधानसभा द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ पारित प्रस्ताव असंवैधानिक और बेमानी है। उन्होंने कहा कि नागरिकता पूरी तरह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है तथा इस संबंध में विधानसभा की ओर से पारित प्रस्ताव गैरकानूनी है। आरिफ मोहम्मद खान ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता उस संबंध में राज्य सरकार को समय और संसाधन नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून के बारे में अन्य लोगों की जो राय है उससे उन्हें कोई परेशानी नही है। असहमत लोगों को केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखने का अधिकार है।
राज्यपाल ने कहा कि कन्नूर में आयोजित इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में कुछ लोगों ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि वह सीएए के बारे में केंद्र सरकार का सहयोग न करें तथा अपनी ओर से जानकारी उपलब्ध न कराएं । उन्हीं लोगों की सलाह पर राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव पेश किया। उल्लेखनीय है कि कन्नूर में आयोजित इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 80वें अधिवेशन में वामपंथी इतिहासकार इरफान हबीब सहित कुछ लोगों ने नए कानून का विरोध किया था तथा राज्यपाल के उद्धाटन भाषण में बाधा डालने की भी कोशिश की। इरफान हबीब ने मंच पर ही राज्यपाल के साथ बदतमीजी की थी।
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