नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिंदबरम की विदेश यात्रा की अनुमति देने की शर्त के रूप में जमा किए गए बीस करोड़ रुपये वापस देने की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान कार्ति की ओर से कहा कि गया कि उसने दो बार विदेश जाने के लिए बतौर सिक्योरिटी 10-10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए थे। काफी समय बीत जाने के बावजूद ये रकम वापस नहीं दी गई है जबकि कोर्ट ने कहा था कि यात्रा से लौटने के बाद रुपये वापस मिल जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि 7 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देते हुए सिक्योरिटी के तौर पर दस करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दी थी। उस समय भी कोर्ट ने दस करोड़ रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा कराने का आदेश दिया था। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने ही कार्ति और उसके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है।
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