लखनऊ। पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सीबीसीआईडी तत्कालीन एसपी और निलंबित आईपीएस अरविंद सेन को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। इस मामले की विवेचक एसीपी गोमतीनगर स्वेता श्रीवास्तव ने सरकारी अधिवक्ता प्रभा वैश्य के जरिये 16 दिसम्बर को कोर्ट में आरोपितों को भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई थी। उन पर 25 हजार रुपये का इनाम है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आईपीएस मणिलाल पाटीदार के बाद अरविंद सेन दूसरे आईपीएस है, जिसे भगोड़ा घोषित किया गया है। यह आदेश गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सन्दीप गुप्ता ने जारी किया है। पुलिस, आईपीएस की तलाश में दिल्ली, अम्बेडकर नगर और अयोध्या समेत कई ठिकानों पर दबिश दे रही है। इनके परिचितों को यह भी जानकारी दे दी गयी है कि अगर वह जल्द कोर्ट में पेश नहीं होते है तो उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आईपीएस ने अपनी जमानत अर्जी हाइकोर्ट में डाली थी, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वह कोर्ट से जमानत लेने के प्रयास में है।
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