लखनऊ। एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के रिक्त पद को भरे जाने के सम्बन्ध में दायर याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से पूछा है कि वे कब तक इस रिक्ति को भरेंगे। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एच.पी श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 03 नवम्बर, 2020 को नया विज्ञापन किया गया है। इस पर जस्टिस आलोक सिंह तथा जस्टिस करुणेश सिंह पवार की बेंच ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वे हलफनामा देकर बताएं कि यह नियुक्ति कितने दिनों में पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने दो सप्ताह बाद मुकदमे की सुनवाई के आदेश दिए। नूतन ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए यथाशीघ्र मुख्य सूचना आयुक्त की रिक्ति भरने के निर्देश देने की अपील की है।
Shaurya Times | शौर्य टाइम्स Latest Hindi News Portal