ईडी ने अस्थायी रूप से अटैच की सोना तस्करी के आरोपितों की 3.76 करोड़ की संपत्तियां

रायपुर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) रायपुर यूनिट ने शुक्रवार काे सोना तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपितों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की करीब 3.76 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की है। इनमें बैंक खातों में जमा रकम, फ्लैट्स और जमीनें शामिल हैं। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है।

जांच एजेंसी के अनुसार, इस केस में तस्करी किए गए विदेशी सोना और चांदी के रूप में कुल 260.97 करोड़ की अवैध संपत्ति का अनुमान है। अभी तक ईडी कुल 64.14 करोड़ की संपत्तियां जब्त या अटैच कर चुकी है। यह जांच डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 135 के तहत दर्ज अभियोजन शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी। तस्करी करके सोना लाने वाले कैरियर्स को डीआरआई ने पकड़ा था। बरामद सोना विदेशी मूल का था, जिसे भारत में अवैध तरीके से लाकर रायपुर में खपत के लिए भेजा गया था। इसका मास्टरमाइंड विजय बैद उर्फ विक्की को बताया गया है।

ईडी की जांच में सामने आया कि सचिन केदार ने विजय बैद के निर्देश पर कोलकाता से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर और मुंबई तक विदेशी सोने की तस्करी की। यह सोना भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए लाया गया था। इसके बाद इसे रायपुर के नामचीन ज्वेलर्स सुनील कुमार जैन (सहेली ज्वेलर्स), प्रकाश सांखला (नवकार ज्वेलर्स), सुमीत ज्वेलर्स, पुरुषोत्तम कवले (सागर ज्वेलर्स) और धीरेज बैद्य को बेचा गया।

तस्करी किए गए विदेशी सोना और चांदी के रूप में कुल 260.97 करोड़ की अवैध संपत्ति का अनुमान है। अभी तक ईडी कुल 64.14 करोड़ की संपत्तियां जब्त या अटैच कर चुकी है।

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