पूर्व सांसद उमाकांत यादव की अपील ख़ारिज, गए जेल

प्रयागराज : जौनपुर के पूर्व सांसद उमाकान्त यादव की 2012 में हुई सात साल की सजा को बरकरार रखते हुए विशेष जज एमपी एमएलए पवन कुमार तिवारी ने अपील खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। 2006 के थाना शाहगंज जौनपुर के जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी में पूर्व सांसद के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 506 आईपीसी में रिपोर्ट लिखाई गई। उक्त मामले में सांसद को दोषी करार देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सात साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ पूर्व सांसद ने अपील दाखिल की थी जो विशेष कोर्ट बनने पर हस्तांतरित होकर प्रयागराज आ गई। जिस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता को सुनकर कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जमानत व अपील दोनों खारिज कर पूर्व सांसद को हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। वहीं रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह पुत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह के 2017 के आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जमानत स्वीकार कर ली है। साथ ही थाना सिविल लाइन प्रयागराज के धारा 506 के मामले में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसी न्यायालय ने बलिया के सांसद भरत सिंह को दो मामलों में उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया है।

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