
उत्तर प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग छात्रों को लेकर एक निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार छात्र यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे। स्कूलों , कालेजों में छात्रों की उपस्थिति को बनाए रखने के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है अक्सर देखा गया है कि स्कूली छात्र अपना क्लास बंक करके पार्कों में घूमने के लिए चले जाते हैं जिससे कक्षाएं बाधित होती हैं ।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर पार्क, मॉल, रेस्तरां आदि में छात्रों के स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाने पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने को कहा है।
आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय के समय में छात्र छात्राओं का विद्यालय यूनिफार्म में सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में छात्रों की स्कूल की यूनिफॉर्म में एंट्री नहीं होगी।
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