INX मीडिया केस में आरोपित कार्ति चिदंबरम फिलहाल विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 नवंबर से विदेश यात्रा करने के लिए कार्ति चिदंबरम के अनुरोध पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने का मामला इतना जरूरी नहीं है, जिसपर तुरंत सुनवाई हो।
दरअसल, कार्ति को एक नवंबर को विदेश यात्रा पर निकलता है। ऐसे में उन्होंने विदेश जाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
वहीं, एयरसेल-मैक्सिस केस में अग्रिम जमानत के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। अब इस मामले में 26 नवंबर तक दोनों को राहत मिल गई है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान दोनों की अग्रिम जमानत बढ़ा दी। चिदंबरम द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपने जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा था कि उनका रवैया टालमटोल वाला रहा है और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। चिदंबरम की याचिका पर विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
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