यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पासपोर्ट जारी करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने लोकप्रिय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को छूट देते हुए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए महाराष्ट्र साइबर अपराध ब्यूरों में विधिवत आवेदन करने की इजाजत दी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकप्रिय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत देते हुए उनका पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया. इलाहाबादिया का पासपोर्ट ‘इंडियाज गॉट लेटेंट शो’ में उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज अश्लीलता के मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की शर्त के तौर पर जमा कराया गया था. न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब अदालत को सूचित किया गया कि इलाहाबादिया के खिलाफ असम और महाराष्ट्र में दर्ज प्राथमिकियों (एफआईआर) की जांच पूरी हो चुकी है.

पासपोर्ट वापसी के लिए आवेदन करना होगा

पीठ ने इलाहाबादिया को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए महाराष्ट्र साइबर अपराध ब्यूरो में विधिवत आवेदन करने की अनुमति प्रदान की. यह घटनाक्रम इलाहाबादिया के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के तौर  पर आया है, जिन्हें अपनी ऑनलाइन उपस्थिति और लोकप्रिय पॉडकास्ट के लिए जाना जाता है. अब जब जांच   पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने का आदेश दे दिया है उन्हें अब महाराष्ट्र साइबर अपराध ब्यूरो में पासपोर्ट वापसी के लिए आवेदन करना होगा.

दो सप्ताह में जांच पूरी होने की संभावना

इससे पहले पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर में चल रही जांच दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है. इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी  समेत अन्य लोग कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो “इंडियाज गॉट लैटेंट” के एक एपिसोड के विवादित वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गए थे. इस एपिसोड में जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा भी शामिल थे. इस मामले में इलाहाबादिया, चंचलानी और अन्य के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनकी जांच चल रही है.

 

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