ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर जीएसटी चोरी करने के मामले में 4.24 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली : ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर आपूर्ति किए गए सामान का ‘गलत क्लासिफिकेशन’ दर्शाकर जीएसटी चोरी करने के मामले में 4.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को कुल 6.37 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया गया है। कंपनी ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।

 

ब्रिटानिया ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह आदेश केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, ठाणे कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। ये मामला वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच का है। कंपनी ने कहा कि इस नोटिस का उसके कारोबार या वित्तीय स्थिति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह इस आदेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी।

 

कंपनी को यह आदेश सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर के ऑफिस से जीएसटी एक्ट के सेक्शन 74 के तहत दिया गया है, जिसमें आपूर्ति किए गए सामान के ‘गलत क्लासिफिकेशन’ के कारण कर का भुगतान न करने का आरोप है। विभाग ने कंपनी से 2.12 करोड़ रुपये कर और 4.24 करोड़ रुपये जुर्माना जमा करने को कहा है। इस तरह कुल 6.37 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसके अलावा कंपनी को ब्याज भी देना होगा।

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