मुंबई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मनाप्पुरम फाइनेंस पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कुछ नियामकीय नियमों का पालन न करने की कमियों के लिए ये कार्रवाई की है।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि निर्देशों का पालन न करने और उससे जुड़े पत्राचार की जांच के नतीजों के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कंपनी से पूछा गया कि उसने निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया और इस असफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर कंपनी के जवाब और मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने पाया कि मनाप्पुरम फाइनेंस ने कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पूरा वेरिएबल वेतन बिना किसी देरी के पहले ही दे दिया था। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा कि यह जुर्माना नियामकीय नियमों के पालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर कोई फैसला देना नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि मौद्रिक जुर्माना लगाने का मतलब यह नहीं है कि रिजर्व बैंक कंपनी के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई नहीं कर सकता।
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