खान सर का ‘सस्पेंस’ बरकरार : अग्रिम जमानत के लिए अब 27 जून का करना होगा इंतजार

बिहार। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और कोचिंग कर्मचारी गौरव को बुधवार को अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद दोनों आरोपितों को कानूनी राहत मिल गई है, जिससे उनके ऊपर लगे आरोपों का सामना अब आसानी से कर सकेंगे।

 

सुनवाई के दौरान, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अभिषेक कुमार और गौरव की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। इससे संबंधित पक्षों में राहत की खबर फैल गई है। वहीं, इस मामले के दूसरे मुख्य आरोपित फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख तय की है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

 

इसके अलावा, फैजल खान के साथ उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े कर्मचारियों की जमानत याचिकाओं पर भी फैसला अभी नहीं हुआ है। इन मामलों की सुनवाई भी 27 जून को ही होगी। इस बीच, मामला मीडिया और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ कुछ आरोपितों को राहत मिल गई है, वहीं फैजल खान और उनके सहयोगियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

 

27 जून की अगली सुनवाई को इस मामले का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है, जहां से आगे की कार्रवाई तय होगी और सभी पक्षों को अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलेगा।

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