अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस मामले में 38 दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा है। यह फैसला अहमदाबाद सिटी सत्र न्यायालय के पिछले निर्णय के अनुरूप है, जिसमें इन सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी।
बता दें कि, उस समय अहमदाबाद सिटी सत्र न्यायालय ने इस आतंकवादी घटना के मामले में 38 दोषियों को मृत्युदंड और 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद, राज्य सरकार ने इस फैसले को कन्फर्म करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाई कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा को कायम रखते हुए, पहले के निर्णय को बरकरार रखने का आदेश दिया है।
यह फैसला उस दर्दनाक मामले में न्याय के प्रति सरकार और अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें 2008 में अहमदाबाद में सीरियल धमाकों में कई लोगों की जान चली गई थी। अदालत का यह निर्णय आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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