उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के जरिये सामाजिक न्याय को बढ़ावा : सरिता त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा विधवा व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत  सालाना 6000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके जरिये महिला समुदाय की एक बड़ी आबादी को अपना जीवन गुजर बसर करने का जरिया दिया जाता है।

विधवा पेंशन स्कीम के तहत 500 रूपये हर माह सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी। राज्य सरकार की इस योजना को शुरू करने की मुख्य वजह यह है कि जरूरतमंद आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता और वह अपना
जीवन यापन अच्छे से कर सकें।

यह राशि सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रासंफर कर दी जाती है। ताकि कोई बिचौलिया इन्हें परेशान न कर सके। इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक विधवा महिला यूपी की स्थाई निवासी होनी चाहिए। उसकी उम्र 18 साल से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उस आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से दो लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अगर यह योग्यता नहीं है तो इस योजना का लिए आवेदन नहीं कर सकते है। इतना ही नहीं खास बात तो यह है कि आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ ने ले रही हो क्योंकि केवल एक ही योजना अथवा पेंशन का लाभ ले सकते है।

इस योजना के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दास्तावेजों की जरूरत पड़ती है

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