कॉर्निया प्रत्यारोपण नियम हुए सरल, कॉर्निया दान और प्रत्यारोपण सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली : कॉर्निया दान और प्रत्यारोपण की सेवाएं अब आसान कर दी गई है।

 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंग और ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं तक समान और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए “मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025” को 6 नवम्बर को अधिसूचित किया है। यह संशोधन “मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994” के अंतर्गत किया गया है।

 

 

 

सोमवार को मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि

 

नियमों में किए गए संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) को और सुदृढ़ बनाना, कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्रों के संचालन को सरल बनाना तथा देशभर में नेत्रदान और प्रत्यारोपण सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस संशोधन के तहत कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्रों में क्लिनिकल स्पेक्युलर उपकरण की अनिवार्य आवश्यकता को अब हटा दिया गया है।

 

यह परिवर्तन विशेषज्ञों की सिफारिशों और विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद किया गया है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित छोटे नेत्र केंद्रों को बुनियादी ढांचे और संचालन संबंधी चुनौतियों से राहत मिलेगी, जिससे देश में कॉर्निया प्रत्यारोपण सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में वृद्धि होगी।

 

यह प्रगतिशील संशोधन देश के कॉर्निया दान और प्रत्यारोपण पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करने में सहायक

सिद्ध होगा।

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