आयकर विभाग जनवरी तक नए आईटीआर फॉर्म और नियमों को अधिसूचित करेगा

नई दिल्‍ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025 के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म और नियमों को अधिसूचित कर देगा। यह एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा। आयकर अधिनियम, 2025 को संसद ने 12 अगस्त को पारित किया था।

 

सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने नई दिल्‍ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में करदाताओं के लाउंज का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि हम फॉर्म और नियम तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और हम जनवरी तक इन्हें लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि करदाताओं को अपनी प्रणाली के भीतर अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

 

रवि अग्रवाल ने कहा कि विभाग का उद्देश्य नए कानून के तहत अनुपालन को आसान बनाने के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म को सरल रखना है। नया कानून छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म को सरल रखना है, ताकि अनुपालन आसान हो सके। इस अवसर पर रवि अग्रवाल ने सीबीडीटी सदस्‍य संजय बहादुर, पंकज कुमार मिश्रा और आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईआईटीएफ-2025 में जीएसटी एवं सीमा शुल्क मंडप का दौरा कि

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