केंद्र से पंजाब, चंडीगढ़ के किसानों को मिली राहत, प्रभावित गेहूं की खरीद नियमों में छूट

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के अनुरोध पर गेहूं खरीद के नियमों में तत्काल प्रभाव से छूट देने की मंजूरी दे दी है, जिससे बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित पंजाब और चंडीगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत है। ये छूट रबी विपणन सत्र (आरएमएस) 2026–27 की शुरुआत से लागू होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को बताया कि 9 अप्रैल को पंजाब सरकार की ओर से प्राप्त अनुरोध के बाद 10 अप्रैल को सभी जिलों में स्थिति का जायजा लेने के लिए टीमें भेजी गईं। जमीनी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने किसानों की मुश्किलों को कम करने और मजबूरी में बिक्री को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पंजाब सरकार के आधिकारिक पत्र के अनुसार सरकार की ओर से दी गई छूट बारिश के कारण चमक खो चुके गेहूं की खरीद सीमा को बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक कर दिया गया, सिकुड़े और टूटे दानें की पहले सीमा 6 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई, क्षतिग्रस्त और हल्के क्षतिग्रस्त दानों की कुल मात्रा 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। छूट मानदंडों के तहत खरीदे गए गेहूं का अलग से भंडारण किया जाएगा और उसका हिसाब भी अलग रखा जाएगा। इस गेहूं के बिक्री को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पंजाब सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि भंडारण के दौरान गुणवत्ता में होने वाली किसी भी गिरावट और इस छूट से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र के इस फैसले से अब मंडियों में गेहूं की सुचारू खरीद सुनिश्चित हो सकेगी। ———-

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