TET News : सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए टीईटी (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) पास करने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब शिक्षकों को यह परीक्षा 31 अगस्त 2028 तक पास करनी होगी, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 तय थी।
यह फैसला उन शिक्षकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, जो अभी तक टीईटी परीक्षा पास नहीं कर सके हैं। कोर्ट के इस निर्णय से उन राज्यों में तनाव कम होने की उम्मीद है, जहां बड़ी संख्या में शिक्षक अब तक टीईटी की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पाए थे और उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की मांग स्वीकार नहीं की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षकों को केवल अपनी नौकरी बचाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर भी ध्यान देना चाहिए।
गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लगभग 30 हजार शिक्षकों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसमें छूट या समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से टीईटी को अनिवार्य किया था। इसके बाद कई राज्यों में बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हुए, जो अब तक यह परीक्षा पास नहीं कर सके थे। समयसीमा समाप्त होने की स्थिति में उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था। इसी को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने समयसीमा बढ़ाकर राहत दी है, हालांकि साथ ही शिक्षकों से शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की है।
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